ऑस्ट्रेलिया में बायोमेट्रिक्स: जो असल में जानना ज़रूरी है
छोटा जवाब
ऑस्ट्रेलियाई वीजा आवेदन प्रक्रिया में फॉर्म जमा करने और शुल्क भुगतान के बाद बायोमेट्रिक्स अनिवार्य है, जिसके लिए 14 दिनों के भीतर अपॉइंटमेंट लेना आवश्यक है। बच्चों के लिए भी अलग से आवेदन करना और बायोमेट्रिक्स (फोटो) प्रदान करना जरूरी है, हालांकि उनसे फिंगरप्रिंट नहीं लिए जाते।
असली अनुभव से
ऑस्ट्रेलियाई वीज़ा आवेदनों के लिए: बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट आमतौर पर कम समय के नोटिस पर उपलब्ध होते हैं। ग्रुप एप्लिकेशन एक ही अधिकारी द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर एक साथ निर्णय लिए जाते हैं, हालांकि व्यक्तिगत परिणाम भिन्न हो सकते हैं। दस्तावेज़ अपलोड करते समय, यदि सुनिश्चित न हों तो सहज स्थानों का उपयोग करें; प्रारंभिक सबमिशन के बाद अतिरिक्त दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। सबमिशन के बाद 'अन्य' (other) दस्तावेज़ों के लिए एक सेक्शन दिखाई देगा।
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नवजात शिशु के लिए वीज़ा आवेदन करते समय, जिसके माता-पिता के पास पहले से वीज़ा है, बच्चे के लिए एक नया और अलग आवेदन बनाना होगा। बच्चे को वयस्क की तरह एक पूर्ण आवेदक माना जाता है और उसे बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करना होगा। यह नया आवेदन माता-पिता के मौजूदा अकाउंट के भीतर बनाया जाता है।
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ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक वीजा आवेदन प्रक्रिया मुख्य रूप से गृह विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है। बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट और फोटो) संग्रह एक अनिवार्य चरण है जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद होता है और आम तौर पर एक निर्दिष्ट वीजा आवेदन केंद्र (VAC) में होता है।
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ऑस्ट्रेलियाई वीजा आवेदनों के लिए, बच्चों को भी बायोमेट्रिक्स प्रदान करने की आवश्यकता होती है। फोटोग्राफ को बायोमेट्रिक डेटा माना जाता है। इसलिए, बच्चों को वयस्कों के समान बायोमेट्रिक्स के लिए वीएफएस में बुक किया जाना चाहिए। बच्चों से फिंगरप्रिंट नहीं लिए जाएंगे।
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ऑस्ट्रेलियाई वीज़ा आवेदन अनुक्रम: 1. दस्तावेज़/फॉर्म जमा करना, 2. शुल्क का भुगतान, 3. बायोमेट्रिक्स नियुक्ति आमंत्रण। सफल परिणाम 'Grant' (अनुदान) सूचना ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाता है। भौतिक वीज़ा लेबल जारी नहीं किए जाते हैं।
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ऑस्ट्रेलियाई वीजा आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक के पास बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट बुक करने और उसमें शामिल होने के लिए 14 दिन का समय होता है। यदि इस अवधि के भीतर शेड्यूल करना असंभव है, तो गृह विभाग (Department of Home Affairs) को सूचित करें।